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Dr. Sachin Shree

(Gold Medal Awardee)

(Editor in chief- www.AapkiTv.in)

यूनियन बजट 2025 में सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सालाना 15-20 लाख रुपये इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स घटाने जा रही हैं। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने होंगे।

अभी इनकम टैक्स की दो रीजीम हैं। हर रीजीम में टैक्स के स्लैब अलग-अलग हैं। इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर डिडक्शन के फायदे इसमें नहीं मिलते हैं। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन टैक्सपेयर्स को कई तरह के डिडक्शन के फायदे मिलते हैं।

अभी सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब में 30% टैक्स

इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। पुरानी रीजीम में सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर ही 30 फीसदी का टैक्स लागू हो जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को टैक्स में राहत देने के लिए सरकार को नई और पुरानी दोनों ही रीजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव करने होंगे। वित्तमंत्री इसका ऐलान 1 फरवरी को पेश बजट में कर सकती हैं।

2020 में शुरू हुई थी नई टैक्स रीजीम

सरकार ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम का ऐलान किया था। इस रीजीम की खासियत यह है कि इसमें टैक्स कम है। लेकिन, नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को ज्यादातर डिडक्शन के फायदें नहीं मिलते हैं। सरकार ने इस रीजीम की शुरुआत ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए की थी, जो इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं। इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करना पड़ता है।

पुरानी रीजीम में टैक्स के रेट्स

पुरानी रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से ज्यादा और 10,00,000 रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10,00,000 रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इस तरह पुरानी रीजीम में 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर ही 30 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि नई रीजीम में 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

नई रीजीम में टैक्स के रेट्स

अभी नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। 12 से 15 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

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By admin

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